एमसीबी, दिसंबर 30 -- छत्तीसगढ के एमसीबी जिले में शासकीय कार्यों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए तीन शासकीय कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय कार्यालयों के कामकाज में किसी भी प्रकार का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलबहरा, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ व्यायाम शिक्षक गोपाल सिंह द्वारा 30 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) में लिपिकों को शासकीय कार्य करने से रोका गया और कार्यालयीन कार्यों में बाधा डाली गई।
जिला जनसंपर्क अधिकारी से मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक, यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर के आदेशानुसार उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया गया है।
इसी क्रम में नगर पंचायत झगराखाण्ड में पदस्थ सफाई कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया। उनके आचरण को सेवा नियमों के प्रतिकूल मानते हुए कलेक्टर के निर्देश पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ तय किया गया है।
इसके अलावा नगर पंचायत झगराखाण्ड में ही पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक संजय पाण्डेय द्वारा शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न किए जाने की पुष्टि होने पर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भी नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में तीनों कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही यह भी दोहराया गया कि शासकीय कार्यालयों की सुचारू कार्यप्रणाली, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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