मुरैना , मार्च 19 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने शादी के महज एक महीने के भीतर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को इस अपराध का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 29 मार्च 2025 को फरियादी पंजाब सिंह ने थाना बामौर आकर सूचना दी कि उसने भूराडाण्डा बामौर के जंगल में एक महिला का शव देखा, जिसके गले पर चाकू की चोट के घाव हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बामौर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान अज्ञात महिला की लाश की पहचान उसके भाई द्वारा रचना कुशवाह के रूप में की गई। साक्ष्य में पाया गया कि रचना कुशवाह का विवाह लगभग 20-25 दिन पहले आरोपी लखन सिंह के साथ हुआ था। 29 मार्च को अभियुक्त लखन, रचना को बामौर में दावत खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल से लेकर गया था और फिर दोनों वापस नहीं आये। अभियुक्त लखन सिंह द्वारा मृतिका की हत्या किया जाना पाये जाने पर लखन सिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र तृतीय अपर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्काें से सहमत होते हुये दोषी लखन कुशवाह को तृतीय अपर न्यायाधीश कमलेश साहू (पीठासीन अधिकारी) ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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