बारां , नवम्बर 16 -- राजस्थान में बारां के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शराब पीकर वाहन चलाने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दो दिन के कारावास की सजा सुनाई है।

वृत्त निरीक्षक हीरालाल पूनिया ने रविवार को बताया कि नौ नवम्बर को बारां के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कुलदीप गुर्जर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। उसके शराब के सेवन की पुष्टि होने पर पुलिस ने वाहन जब्त करके उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं संबंधित धाराओं के तहत परिवाद तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालक कुलदीप गुर्जर को दो दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई साथ ही 4500 रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायालय ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

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