भोपाल , दिसंबर 06 -- मध्यप्रदेश के देवास जिले में एक शराब ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त जिला देवास मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया है।
शासन की ओर जारी किए गए निलंबन पत्र में लिखा है, "सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिला देवास के मदिरा ठेकेदार दिनेश मकवाना द्वारा आत्महत्या किये जाने के पूर्व एक वीडियो बनाया था। कथित वीडियो में जिले की प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित के विरूद्ध अवैध राशि की मांग का गंभीर आरोप लगाते हुये आत्महत्या करने की बात कही है। दीक्षित पर लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया अत्यन्त गंभीर श्रेणी के होकर, शासकीय सेवक के कर्तव्यों एवं दायित्वों के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम -3 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अतएव राज्य शासन एतद द्वारा मंदाकिनी दीक्षित जिला आबकारी अधिकारी, जिला देवास को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर रहेगा। मंदाकिनी दीक्षित को निलबंन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।"देवास जिले में अलग- अलग जगहों पर शराब के ठेके संचालित करने वाले इंदौर के ठेकेदार दिनेश मकवाना ने नवंबर महीने के पहले सप्ताह में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
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