रामपुर , नवंबर 11 -- वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटरों को उकसाने के मामले में रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां को दोषमुक्त करार दिया है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ वोटरों को उकसाने के मामले में आज फैसला आया है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित है, जब आजम खां पहली बार चुनाव लड़े थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई।

आजम खाँ द्वारा वर्ष-2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काना तथा निर्धारित समय अवधि के बाद भी मतदान करने के लिए उकसाना तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में वादी प्रेमप्रकाश तिवारी एआरओ विधानसभा क्षेत्र 37 उप जिलाधिकारी सदर रामपुर द्वारा थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 24 अप्रैल 2019 को दर्ज मुकदमे में यह मामला न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(एसडी) प्रथम/एमपीएमएलए कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था।

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