, Nov. 2 -- बेलग्रेड, 02 नवंबर (वार्ता/स्पुतनिक) रूस में सोशलिस्ट पार्टी आंदोलन के संस्थापक, सर्बियागास के पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष और सर्बिया में रूसी ऐतिहासिक सोसायटी शाखा के प्रमुख अलेक्जेंडर वुलिन ने कहा कि यूरोपीय संघ उस स्थिति में रूसी संपत्तियों को जब्त करने की हिम्मत नहीं करेगा जब उसे कड़ी प्रतिक्रिया मिलने की आशंका होगी। उन्होंने ये बातें आरआईए नोवोस्ती एक साक्षात्कार में कही।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सितंबर में रूस की ज़ब्त संपत्तियों का उपयोग करके यूक्रेन को एक नया ऋण आवंटित करने का प्रस्ताव रखा था। सुश्री लेयेन के अनुसार, यूक्रेन तभी ऋण चुकाएगा जब रूस हर्जाना भरेगा।
हालांकि यूरोपीय संघ में इस ऋण पर आम सहमति नहीं है। अक्टूबर में, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रूस द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव वास्तविकता से परे हैं और उन्होंने जर्मनी पर लंबे समय से रूसी संपत्तियों को ज़ब्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर मास्को की फ्रीज संपत्ति जब्त की गई तो वह निश्चित रूप से बहुत ही कठोर जवाब देगा।
सर्बिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे श्री वुलिन ने कहा, "अगर वे पूरे इतिहास में रूसी उपनिवेशों को लूटते रहे हैं तो उन्होंने रूस की संपत्ति क्यों नहीं ज़ब्त की? जो लोग उनसे कमज़ोर थे, वे भी रूस को लूटेंगे अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। वे रूसी संपत्ति ज़ब्त करेंगे या नहीं यह सिर्फ़ जवाबी शक्ति पर निर्भर करता है। अगर उन्हें लगता है कि वे जितना हासिल करेंगे उससे कहीं ज़्यादा खो देंगे तो वे ऐसा नहीं करेंगे।"यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान शुरू होने के बाद, यूरोपीय संघ और जी7 देशों ने रूस के सोने और विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग आधा हिस्सा लगभग 300 अरब यूरो फ्रीज कर दिया। इनमें से 200 अरब यूरो से अधिक यूरोपीय संघ में हैं, जो मुख्य रूप से बेल्जियम के यूरोक्लियर के खातों में हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान एवं निकासी प्रणालियों में से एक है। यूरोपीय आयोग ने कहा कि यूरोपीय संघ ने जनवरी और सितंबर 2025 के बीच फ्रीज हुई रूसी परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि में से 14 अरब यूरो यूक्रेन हस्तांतरित किया है।
संपत्ति फ्रीज करने के जवाब में, रूस ने अपने प्रतिबंध लागू किए हैं जिसमें अमित्र देशों के विदेशी निवेशकों की संपत्ति और उनसे होने वाली आय को विशेष "सी" प्रकार के खातों में जमा किया जाना शामिल है जिन्हे केवल एक विशेष सरकारी आयोग के निर्णय से ही निकाला जा सकता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित