सुनाम उधम सिंह वाला(संगरूर) , जनवरी 09 -- पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने शुक्रवार को कहा कि "विकसित भारत- रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025" का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण, सुरक्षित रोज़गार और टिकाऊ आजीविका को सुनिश्चित करना है।
ज़िला संगरूर के शहर सुनाम में एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कैंथ ने कहा कि इस अधिनियम में श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत फंडों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी से जुड़े पंजाब में सामने आये विभिन्न कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने के बजाय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अत्यंत संवेदनशील मुद्दों को उलझाने की ऐसी नाकाम कोशिशों की निंदा की जानी चाहिए और राजनीतिक दलों को अपने हितों के लिए ग्रामीण श्रमिकों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
श्री कैंथ ने कहा कि सबसे पहले रोज़गार की गारंटी और निरंतरता के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मांग-आधारित रोज़गार, वर्षभर कार्य के अवसर और न्यूनतम निर्धारित कार्यदिवस प्रदान कर आय में स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा नेता ने बताया कि न्यायसंगत मज़दूरी और समय पर भुगतान के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान पूर्णतः निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कार्यस्थल दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य कवरेज, मातृत्व लाभ तथा वृद्धावस्था या दिव्यांगता सहायता जैसे प्रावधान शामिल किये गये हैं, ताकि श्रमिकों को आर्थिक झटकों से सुरक्षित रखा जा सके। अधिनियम में सुरक्षित कार्य परिस्थितियां भी अनिवार्य की गयी हैं, जिनमें कार्यस्थल सुरक्षा मानक, पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता सुविधाएं और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल शामिल हैं।
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