बेंगलुरु , जनवरी 27 -- विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंगलवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक याचिका सौंपी है, जिसमें उनसे 'कर्नाटक हेट स्पीच एंड क्राइम्स (प्रिवेंशन) विधेयक, 2025' को मंजूरी न देने और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का आग्रह किया गया है।
विहिप के राष्ट्रीय सचिव और सामाजिक समरसता प्रभारी देवजी भाई रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की और प्रस्तावित कानून पर गंभीर आपत्ति जताते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
यह विधेयक दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल सेक्युलर (जद-एस) के कड़े विरोध के बीच राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान में यह राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
प्रस्तावित कानून के तहत, नफरत फैलाने वाले अपराधों के लिए एक साल की कैद की सजा होगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। दोबारा अपराध करने पर अधिकतम सात साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
विहिप ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह विधेयक पुलिस को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां देता है, जिसका दुरुपयोग राज्य की वास्तविक आलोचना को दबाने के लिए किया जा सकता है। संगठन का कहना है कि यह कानून 'हेट स्पीच' (नफरत भरे भाषण) और 'हेट क्राइम' (नफरत भरे अपराध) के बीच स्पष्ट अंतर करने में विफल रहा है, जिससे इसके दुरुपयोग की बहुत संभावना है।
संगठन ने कहा कि अभिव्यक्ति को अपराध घोषित करने वाला कोई भी कानून सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पष्ट प्रावधानों से आम जनता में अभियोजन का डर पैदा हो सकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच सकता है।
विहिप ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए दावा किया कि इसमें गंभीर कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियां हैं और यह संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है। याचिका में आरोप लगाया गया कि हालांकि सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक वैमनस्य को दूर करना है, लेकिन जिस तरह से इसे तैयार किया गया है, उसमें कानूनी विसंगतियां हैं।
विपक्षी दलों भाजपा और जद (एस) के साथ-साथ कई अन्य संगठनों ने भी राज्यपाल से संपर्क कर इस विधेयक को मंजूरी न देने का अनुरोध किया है।
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