बांदा , नवंबर 21 -- उत्तर प्रदेश में बांदा की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक विवाहिता की हत्या के आरोपी पति एवं सास को आजीवन सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

सहायक अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र निवासी मलखान सिंह ने वर्ष 2003 में अपनी पुत्री जयश्री का विवाह पैलानी डेरा गांव के निवासी राम सिंह के साथ किया था। जयश्री का पिता मलखान सिंह पैलानी डेरा गांव में एक मकान बनवा रहा था। मकान में लगे मजदूरों के भुगतान के लिए उसने अपनी पुत्री को 30 हजार रुपए दिए थे जिसे उसके ससुराल वालों ले लिए थे।

उन्होंने बताया कि रुपये की वापसी हेतु जयश्री जिद कर रही थी। जिसे लेकर जयश्री और ससुराल जनों में विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते जयश्री की उसके पति राम सिंह, ससुर रामखेलावन और सास सिया दुलारी ने प्रताड़ित कर 20 मार्च वर्ष 2010 को उसकी हत्या कर दी।

घटना की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की और मिले साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में तीनों आरोपियों की विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि दौरान मुकदमा आरोपी मृतका के ससुर राम खेलावन की मृत्यु हो चुकी थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने आज पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर जयश्री के हत्यारोपी पति राम सिंह और सास सिया दुलारी को सश्रम आजीवन कारावास और सात-सात हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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