पटना , अक्टूबर 22 -- छठ महापर्व से पहले बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों के लिये बड़ा फैसला लेते हुये अक्टूबर माह का वेतन 21 अक्टूबर से ही भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह निर्णय राजपत्रित और अराजपत्रित सभी कर्मियों पर लागू होगा, जिनका वेतन स्थापना विपत्र के माध्यम से निर्गत होता है।
राज्य सरकार के इस कदम से लाखों कर्मियों और उनके परिवारों को छठ महापर्व के दौरान वित्तीय सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में कर्मियों को वेतन माह के अंतिम कार्य दिवस को दिया जाता है (मार्च को छोड़कर), लेकिन इस बार छठ पर्व को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 21 अक्टूबर से वेतन भुगतान की स्वीकृति दी है।
यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 141 के तहत अनुमान्य है।
इस समय राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए इस अग्रिम वेतन भुगतान के लिये सरकार को चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ी है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल के आधिकारिक पत्र के माध्यम से आयोग ने इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, बशर्ते, सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का अनुपालन हो और इसका कहीं भी राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से उल्लेख न किया जाये।
इस शर्त के तहत राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे चुनाव आचार संहिता का पूर्ण पालन करें और इस निर्णय का कोई प्रचार- प्रसार राजनीतिक रूप से न करें।
इस संबंध में वित्त विभाग ने संबंधित कोषागारों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 21 अक्टूबर से वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाये, चुनाव आयोग की शर्तों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और कहीं भी इस निर्णय का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास न हो।
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