नयी दिल्ली , फरवरी 02 -- सरकार ने सामान संबंधी नियम, 2026 और नए सीमा शुल्क सामान (घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2026 अधिसूचित कर दिये हैं।
इसके साथ ही एक वृहद सर्कुलर भी जारी किया गया है।
वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों से प्रक्रियाएं सरल होंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक और अग्रिम घोषणाएं संभव होंगी और सुगम निकासी सुनिश्चित होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि नए बदलावों से सामान्य मुफ्त भत्ते में वृद्धि, निवास लाभों का हस्तांतरण, आभूषणों के लिए विशेष भत्ते, अस्थायी आयात/पुनः आयात के लिए नए प्रावधान, एक लैपटॉप (18 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों के लिए) और पालतू जानवरों का शुल्क-मुक्त आयात और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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