श्रीनगर , अक्टूबर 24 -- जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में पुलिस ने सोनमर्ग के तीन होटल मालिकों पर आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। इन होटलों पर विदेशी पर्यटकों के ठहरने का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिकारियों को नहीं देने का आरोप है।

गंदेरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील अहमद पोसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने सभी कानूनी और नियामक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सोनमर्ग पर्यटन स्थल के होटलों का गहन निरीक्षण किया।

पुलिस ने कहा,"निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि तीन होटल - होटल माउंट व्यू, होटल इंपीरियल रिज़ॉर्ट और होटल विलेज वॉक - आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 की धारा 17 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) को अपना विवरण प्रस्तुत किए बिना विदेशी पर्यटकों को ठहरा रहे थे।"उल्लंघनों का संज्ञान लेते हुए सोनमर्ग पुलिस स्टेशन ने कानूनी प्रावधानों का पालन न करने के आरोप में संबंधित होटल मालिकों के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 की धारा 8/23(बी) के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने जिले के सभी होटल और गेस्टहाउस मालिकों, विशेष रूप से विदेशी नागरिकों की मेजबानी करने वालों से दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एफआरओ को अतिथि विवरण समय पर प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

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