चंडीगढ़ , दिसंबर 03 -- पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य के वित्त विभाग ने 'पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025' के प्रारूपण के लिए वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम शहरी हरियाली और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वृक्ष संरक्षण के प्रति राज्य की विधायी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह मसौदा कानून, जिसमें पेड़ों की अनधिकृत कटाई के लिए कड़े कदम और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है, पर्यावरण क्षरण से निपटने के राज्य के प्रयासों को मज़बूत करेगा।
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