नई दिल्ली/ भोपाल , मार्च 19 -- मध्यप्रदेश में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को राहत देते हुए उनकी विधायकी बरकरार रखी है और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश को खारिज कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान श्री मल्होत्रा को विधायक बने रहने की अनुमति दी, हालांकि अंतिम निर्णय तक कुछ शर्तें भी लागू की हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि श्री मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे और उन्हें विधायक के रूप में वेतन एवं भत्ते भी नहीं मिलेंगे। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में श्री मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। निर्णय के बाद श्री मल्होत्रा ने कहा कि यह विजयपुर की जनता के मतों की जीत है और वे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे।

इस मामले में पहले उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाने के आधार पर उनका चुनाव निरस्त कर भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजेता घोषित किया था। निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सत्य, न्याय, लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित