जालंधर/ कपूरथला , अक्तूबर 03 -- पंजाब में जालंधर और कपूरथला के जिला प्रशासन ने छह और सात अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा और प्रकाश उत्सव के मार्ग पर शराब तथा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किया है।

इसके अलावा कपूरथला में चार अक्टूबर और जालंधर में छह अक्टूबर को दोपहर बाद सभी स्कूल, कॉलेज और आई,.टी.आई. (सरकारी और निजी दोनों) बंद रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ हिमांशु अग्रवाल ने शुक्रवार को जारी आदेश में भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में अक्टूबर को शहर में निकलने वाली शोभा यात्रा के मार्ग और प्रकाश उत्सव से संबंधित धार्मिक समागम वाले स्थान के आस-पास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा शोभा यात्रा के मद्देनजर छह अक्टूबर को अपराह्न दो बजे के बाद जालंधर नगर निगम की सीमा में स्थित स्कूलों, कॉलेजों और आई,.टी.आई. (सरकारी और निजी दोनों) में छुट्टी के आदेश जारी किये गये है।

इसी प्रकार, कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पंचाल ने चार अक्टूबर को उपमंडल कपूरथला और छह अक्टूबर को उपमंडल फगवाड़ा में शोभायात्रा के दौरान शोभायात्रा के मार्ग पर मांस/ मछली और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने बताया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव सात अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा उपमंडल कपूरथला में चार अक्टूबर को और उपमंडल फगवाड़ा में छह अक्टूबर को शोभायात्रायें सजायी जायेंगी। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपमंडल कपूरथला और फगवाड़ा में शोभायात्रा के दौरान शोभायात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली मांस/ मछली और शराब की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिये गये हैं।

कपूरथला सब डिवीजन में सरकारी/ गैर-सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में दोपहर बाद आधे दिन की छुट्टी के आदेश जारी किये गये हैं। विशाल शोभायात्रा को ध्यान में रखते हुए शहर में ट्रैफिक के कई मार्ग प्रवर्तित किये गये हैं। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधे दिन की छुट्टी के आदेश जारी किये गये हैं।

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