वाराणसी , अक्टूबर 31 -- वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने बीमा कराया था, योजना की गाइडलाइन के अनुसार मध्यावधि में बनने वाले क्लेम के तहत 4300 आवेदनों, जो ऋणी कृषकों के थे, का राजस्व, कृषि एवं बीमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ संयुक्त सर्वे कराते हुए उत्पादन में हुई क्षति के प्रतिशत का 25 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में 99 लाख 33 हजार 962 रुपये की धनराशि संबंधित किसानों के खातों में बीमा कंपनी द्वारा भेजी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2025 में किसानों द्वारा 49,005 आवेदनों के माध्यम से कुल 6,187 हेक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा जनपद में कराया गया है, जिसकी बीमित धनराशि 49 करोड़ 25 लाख 62 हजार 333 रुपये है।

उन्होंने बताया कि जनपद में जुलाई माह में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ से प्रभावित ग्राम पंचायतों में गैर-ऋणी कृषकों की क्षतिपूर्ति प्रक्रिया चल रही है। शेष क्षतिपूर्ति फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर उत्पादन में आई कमी के अनुसार किसानों को भेजी जाएगी।

जिलाधिकारी ने किसानो से अपील की है कि यदि अभी बेमौसम बारिश से खेतों में काटकर सुखाने या मड़ाई के लिए रखी फसल में किसी प्रकार की क्षति हुई हो और उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया हो, तो वे केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 14447 पर क्षति के 72 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे सभी किसान भाइयों के आवेदनों का संयुक्त सर्वे कराते हुए नियमों के अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी।

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