नैनीताल , अक्टूबर 09 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग के दैनिक वेतन से नियमित हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिये जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए वन सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) समीर सिन्हा तथा मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं को अवमानना संबंधी नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की पीठ में अवमानना से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे वन विभाग में कई वर्षों से दैनिक वेतन कर्मचारियों के रूप में कार्यरत रहे।

उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद वन विभाग ने उनकी सेवा को नियमित कर दी। अब विभाग उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ नहीं दे रहा है। महकमे के अनुसार पेंशन के लिए वह नियमित सेवा की निर्धारित अवधि पूरी नहीं करते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि अदालत भी समय समय पर उन्हें पेंशन समेत सभी लाभ देने के निर्देश दे चुकी है। पिछले साल पांच सितंबर, 2024 को भी एक आदेश जारी कर उच्च न्यायालय ने पेंशन समेत सभी लाभ देने के निर्देश दिए थे लेकिन सरकार आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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