लखनऊ , नवंबर 08 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आबकारी आयुक्त से पूछा है कि गोमती नगर के विभूति खंड में डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के 100 मीटर से कम दायरे में शराब और बीयर की दुकान कैसे खुल गई।

कोर्ट ने आबकारी आयुक्त को यह भी पूछा है कि जब यह तथ्य उनके संज्ञान में आ गया, तब उन्होंने क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवायी 14 नवंबर को नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने स्थानीय निवासी दिनेश यादव व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलील दी कि लोहिया संस्थान के गेट के काफी करीब अंग्रेजी शराब व बीयर की दुकान का लाइसेंस दे दिया गया है।

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