श्रीनगर , अक्टूबर 02 -- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल में हुयी हिंसा के मामले में गिरफ्तार किये गये बिहार के दो प्रवासियों सहित 26 लोगों को लेह की एक स्थानीय अदालत ने अंतरिम ज़मानत दे दी है।

गौैरतलब है कि अधिक स्वायत्तता और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर लेह में हुये विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों में चार लोगों की मौत हो गयी और 100 से ज़्यादा घायल हुये थे।

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में भूख हड़ताल के 15वें दिन यह झड़पें हुयी थी। श्री वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया था जिन्हें अदालत ने कल ज़मानत दे दी।

लेह बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लस्सू ने कहा कि अदालत ने 26 लोगों को अंतरिम ज़मानत दे दी है।

उन्होंने यूनीवार्ता को बताया, "हमने हिरासत में लिये गये 40 लोगों के लिए ज़मानत याचिका दायर की थी। उनमें से 26 को अंतरिम ज़मानत मिल गयी है और आज उनके रिहा होने की उम्मीद है, क्योंकि अदालत का आदेश देर शाम जारी किया गया।" अदालत ने रिहा किए गए लोगों को चार अक्टूबर को फिर से पेश होने का निर्देश दिया है।

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