भरतपुर , जनवरी 29 -- राजस्थान में धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में लूट के एक पुराने मामले में अदालत ने दो आरोपियों को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने अभियुक्त रामवीर उर्फ भारत और दीपू को एक व्यापारी से 12 हजार रुपये लूटने का दोषी मानते हुए उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार वर्ष 2016 में अभियुक्तों ने बाड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से 12 हजार रुपये और उसकी मोटर साइकिल लूट ली थी।

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