केलांग/शिमला , अक्टूबर 15 -- हिमाचल प्रदेश में लाहौल एवं स्पीति जिले की पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने नदी तटों और नालों के पास पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को चंद्रा नदी और जिले में आसपास के नालों के पास न जाने का आदेश जारी किया है।

यह प्रतिबंध विशेष रूप से कोकसर और टांडी संगम (केलांग) के बीच के क्षेत्र के साथ-साथ अथारगु ब्रिज से सुमडो (काजा) तक के क्षेत्र में लगाया गया है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के अंतर्गत जारी आदेश में सर्दियों की शुरुआत और बर्फ जमा होने को प्रमुख खतरा बताया गया है जिससे नदी तट फिसलन बढ़ जाती है।

सुश्री मेहला ने कहा कि बार-बार जारी की गई सलाह के बावजूद कई पर्यटक इन खतरनाक इलाकों में जाते रहते हैं, जिसके कारण बर्फीली सतहों पर फिसलने या आधी जमी हुई धाराओं में गिरने जैसी घातक दुर्घटनाएं होती हैं। निर्देश में जानमाल के नुकसान से बचने के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

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