सागर , जनवरी 27 -- मध्यप्रदेश में सागर जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने शाहगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जबकि प्रभारी तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामला शाहगढ़ निवासी आवेदक संदीप कुमार जैन की कृषि भूमि खसरा नंबर 146/1/2 पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। इस प्रकरण में 12 जुलाई 2024 को आवेदक के पक्ष में सीमांकन और कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि 22 जुलाई 2025 को अपील के निर्णय में भी हो चुकी थी। इसके बावजूद मैदानी अमले द्वारा अब तक आवेदक को भूमि का कब्जा नहीं दिलाया गया।
कलेक्टर ने पटवारी मौन सिंह गौड़ को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली निर्धारित किया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने आदेश के बावजूद आवेदक को भूमि का कब्जा दिलाने में कोई रुचि नहीं ली।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित