लातूर , नवंबर 26 -- महाराष्ट्र में आबकारी विभाग ने शराब के नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए लातूर जिले में दो होटलों में शराब परोसने का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए हैं।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई औसा तालुका के हिप्पारगा और आशिव गांवों में मौजूद जगहों पर लागू होगी।

यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गयी । इस परमिट रूप पर गोवा से शराब मंगाकर बचने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच की और आरोप सही पाए जाने पर इनके लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। हिप्पारगा में एम होटल आरुष एफएल-3 (लाइसेंस नंबर 733) और आशिव में एम होटल स्वप्नापारश एफएल-3 (लाइसेंस नंबर 671) के लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई भरोसेमंद खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। इसके अलावा, एक परमिट रूम ड्राई डे पर भी चलता हुआ पाया गया। गौरतलब है कि ड्राई डे को शराब की बिक्री पर पाबंदी होती है।

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