ललितपुर , अप्रैल 09 -- उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने मजदूर की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि बिहार निवासी दीपक ऋषि अपने बहनोई विनोद और अन्य मजदूरों के साथ चिगलौआ पावर प्लांट में कार्यरत था। 23 फरवरी 2022 को मजदूरी के भुगतान को लेकर ठेकेदार अमर गोस्वामी से विवाद हुआ था, जिसे उस समय शांत करा दिया गया।

अगले दिन 24 फरवरी 2022 की शाम आरोपी अमर गोस्वामी विनोद को अपने साथ ले गया और तुरका वाले खेत की पहाड़ी पर शराब पिलाने के दौरान पुनः विवाद होने पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विनोद को पहले जिला अस्पताल और बाद में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी अमर गोस्वामी को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा निर्धारित की गई है। इसके अलावा आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कारावास और तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया।

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