लखनऊ , नवंबर 29 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी में ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए लखनऊ का स्थायी निवासी होने की अनिवार्य शर्त संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त समानता, व्यवसाय की स्वतंत्रता व जीवन के मौलिक अधिकारों का साफ उल्लंघन है। कोर्ट के इस आदेश से अब लखनऊ के बाहर रहने वाले भी शहर में ई-रिक्शा का पंजीकरण करा सकेंगे।
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