लखनऊ, सितंबर 26 -- पुराने लखनऊ के 122 मोहल्लों में अब भवन मानचित्र पास कराने केे लिए तहसील की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। एलडीए खुद अपने अभिलेखागार से सम्बंधित मोहल्लों का विवरण उपलब्ध कराएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के ने जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया है। उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को इस सम्बंध में आदेश जारी करते हुए नयी व्यवस्था को लागू कर दिया है।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शहर में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्जन, सीलिंग, लैंड यूज, तहसील व जलकल आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। इसमें लखनऊ शहर के पुराने मोहल्लों में मानचित्र स्वीकृत करते समय नगर निगम से प्राप्त होने वाली एनओसी प्राधिकरण के लालबाग कार्यालय स्थित अभिलेखागार से ही प्राप्त की जाती है। इस सम्बंध में अभिलेखागार के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी गयी तो उन्होंने पुराने शहर के 122 मोहल्लों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया।

उन्होंने कहा कि ऐसे में जबकि पुराने शहर के उक्त मोहल्लों में नक्शे की एनओसी से सम्बंधित पूरा विवरण प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है, तो तहसील से एनओसी लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे जन सामान्य को अनावश्यक रूप से तहसील में भागदौड़ करनी पड़ती है और मानचित्र स्वीकृति के प्रक्रिया में विलम्ब होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि अब से पुराने शहर के वार्ड-हजरतगंज, गणेशगंज, वजीरगंज, यहियागंज, चौक, सआदतगंज, दौलतगंज के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र के लिए तहसील से एनओसी नहीं ली जाएगी।

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