सासाराम , मार्च 13 -- गांजा तस्करी से जुड़े 5 साल पुराने एक मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला जज पंचम रविंद्र कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए पंद्रह-पंद्रह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्तों में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटका मोर निवासी नागेंद्र पांडे एवं अजीत कुमार पांडे शामिल हैं। वहीँ अदालत ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया हैं। मामले की प्राथमिकी सासाराम मुफस्सिल थाना में दर्ज हुई थी, जिसका ट्रायल एनडीपीएस वाद संख्या 3/2021 अदालत में चल रहा था।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि यह मामला 4 साल पूर्व सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के नहर के पास प्रकाश में आया था। जहां गुप्त सूचना के आधार पर सासाराम मुफस्सिल पुलिस ने कारवाई करते हुए एक सफेद बोलेरो गाङी से दोनों अभियुक्तों को 24 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। अदालत के आदेश के अनुसार अर्थदण्ड नहीं अदा करने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित