सासाराम , फरवरी 07 -- बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने शनिवार को हत्या के 23 वर्ष पुराने मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला न्यायाधीश (नवम) सुचित्रा सिंह ने हत्या के मामले में अभियुक्त राजन राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 35 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाय है।
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक निर्मला सिंह ने बताया कि जिले के दरीहट थाना क्षेत्र के गोहीं निवासी उपेंद्र उपाध्याय ने अपने पुत्र शशिकांत उपाध्याय के हत्या की प्राथमिकी दरीहट थाना कांड संख्या 9/2003 में दर्ज करायी थी। जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 5590/ 2013 में चल रहा था। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में कुल 13 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
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