सासाराम, फरवरी 11 -- बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला न्यायाधीश (14) प्रहलाद कुमार की अदालत ने जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव में छह साल पूर्व एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों मुन्ना कुरैशी एवं इकबाल कुरैशी आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामले की प्राथमिकी चेनारी थाना कांड संख्या 32/2020 में दर्ज हुई थी जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 34/2021 में चल रहा था।
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लक्ष्मण राय ने बताया कि यह घटना 18 फरवरी 2020 को चेनारी थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव में देर रात को हुयी थी। पीड़ित महिला अपने घर से शौच के लिए गांव से सटे नहर किनारे गई थी। इस दौरान अभियुक्तों ने महिला को पकड़ लिया और पिकअप वैन में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 16 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी।
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