भोपाल , नवंबर 7 -- रेलवे ट्रैकों पर अवैध प्रवेश रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीआरएम पंकज त्यागी के मार्गदर्शन में भोपाल मंडल में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ट्रैक, यार्ड या अन्य रेलवे परिसरों में बिना अनुमति प्रवेश पर नियंत्रण हो सके।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रैक पर अवैध रूप से प्रवेश करना न केवल रेलवे परिचालन को बाधित करता है, बल्कि व्यक्ति की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर दुर्घटनाएँ या मौतें होती हैं।

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने जानकारी दी कि भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत ट्रैक पर अवैध प्रवेश करने पर छह महीने तक की सजा, एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगस्त से अक्टूबर 2025 तक के तीन महीनों में भोपाल मंडल में धारा 147 के अंतर्गत 646 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें न्यायालय के माध्यम से कुल 2 लाख 57 हजार 205 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

रेल प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक और यार्ड से दूर रहें। केवल निर्धारित पैदल क्रॉसिंग का उपयोग करें और सुरक्षा संकेतों का पालन करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध प्रवेश की सूचना तत्काल आरपीएफ या जीआरपी को दें।

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