श्रीगंगानगर , फरवरी 03 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मंगलवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर रिहायशी क्षेत्रों में बालिक, बालिका पीजी हॉस्टल, ढाबा, रेस्टोरेंट या फास्ट फूड सेंटर खोलने के लिए पड़ोसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को अनिवार्य बनाने की मांग की है।

चैंबर के अध्यक्ष, इंजीनियर बंशीधर जिंदल और महामंत्री रामगोपाल पांडूसरिया ने मंगलवार को बताया कि एनओसी से शहर की कानून-व्यवस्था बनी रहेगी और स्थानीय निवासियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकेगा। पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में कई बार ऐसे व्यक्ति या परिवार इस प्रकार के व्यावसायिक या आवासीय संस्थान खोल लेते हैं, जिनके बारे में पड़ोसियों को कोई पूर्व जानकारी नहीं होती।

उन्होंने कहा कि इससे गली-मोहल्लों में असुरक्षा का माहौल बन जाता है और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। एनओसी का प्रावधान अनिवार्य किया जाये, तो दोनों पक्षोंं-संस्थान संचालकों और पड़ोसियों-के बीच बेहतर समझ और सहयोग विकसित होगा।

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