भीलवाड़ा , फरवरी 26 -- राजस्थान में भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशिष्ट न्यायालय ने करीब 10 वर्ष पुराने रिश्वत के मामले में तत्कालीन पटवारी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

ब्यूरो के विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने अभियुक्त तत्कालीन पटवारी दयाशंकर विश्नोई को 500 रुपये की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 19 मई 2014 को ब्यूरो के दल ने तत्कालीन पटवारी दयाशंकर विश्नोई को 500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित