भीलवाड़ा, सितम्बर 26 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने 3500 रुपये की रिश्वत के मामले में तत्कालीन पटवारी को शुक्रवार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष अदालत ने अभियुक्त तत्कालीन पटवारी हीरालाल शर्मा को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले केे अनुसार एसीबी ने तत्कालीन पटवारी हीरालाल शर्मा को आठ मार्च 2013 को 3500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार था।

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