जयपुर , जनवरी 29 -- राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जयपुर के विशेष अदालत ने झुंझुनू जिले के मलसीसर तहसील कार्यालय में तत्कालीन रीडर को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए गुरुवार को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने तत्कालीन रीडर एवं कनिष्ठ लिपिक मनीष कुमार (40) को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामले के अनुसार एसीबी ने 23 जुलाई 2014 को मनीष कुमार को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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