पटना , अक्टूबर 15 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने की जुर्म बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक तत्कालीन सहायक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद भारतीय खाद्य निगम की रामचंद्रपुर बिहार शरीफ बाजार समिति कार्यालय के तत्कालीन सहायक भूपेंद्र प्रसाद सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभारी निगरानी ट्रैप किशोर कुमार सिंह ने बताया कि ब्यूरो के अधिकारियों ने 13 मई 2009 को दोषी एफसीआई के तत्कालीन सहायक को एक किसान से उसके धान की बिक्री का चेक जारी करने के एवज में पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले में आठ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।
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