पटना , अक्टूबर 31 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में शुक्रवार को एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी के पूर्व वरिष्ठ सहायक को एक वर्ष छह माह के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रूपये का जुर्माना भी किया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की किशनगंज शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक अभिजीत सरकार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिनों के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार सीबीआई के अधिकारियों ने दोषी को किशनगंज में 28 सितंबर 2011 को बीमा कंपनी के एक ग्राहक के दावे की राशि जारी करने के एवज में 15000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप साबित करने के लिए सीबीआई ने इस मामले में 14 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।

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