चंडीगढ़ , अप्रैल 7 -- हरियाणा में रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को तीन माह की पुनर्नियुक्ति देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में उसके पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है, जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने दायर किया था।
दरअसल, हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2026 को रिटायर हुए आईएएस अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा को 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक तीन महीने के लिए पुनर्नियुक्ति दी है। इस अवधि में वे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक और हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव पद पर कार्यरत रहेंगे।
हालांकि, हैरानी की बात यह है कि इस पुनर्नियुक्ति का आधिकारिक आदेश अब तक सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। आमतौर पर ऐसे आदेश एक-दो दिन में सार्वजनिक कर दिए जाते हैं।
आरटीआई के जवाब में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने साफ किया कि आईएएस कैडर नियमावली, 1954 का नियम 9 केवल नॉन-कैडर अधिकारियों की अस्थायी नियुक्ति से संबंधित है, न कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से। विभाग ने यह भी कहा कि इस तरह की जानकारी संबंधित राज्य सरकार से ही प्राप्त की जा सकती है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित