मुंबई , अक्टूबर 03 -- रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक पर निर्देशों का पालन न करने के कारण 31 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि उसने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन को क्रेडिट कार्डधारकों को रिफंड और विफल या रिवर्स ट्रांजेक्शन से प्राप्त बैलेंस उनके खाते में न देने का दोषी पाया है।

यह मामला पिछले साल नियमित जांच में सामने आया था। इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि निर्देश का पालन न करने के लिए क्यों न उस पर जुर्माना लगाया जाये।

नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत स्तर पर सुनवाई के दौरान दिये गये मौखिक तर्कों के संतोषजनक नहीं पाये जाने के बाद आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

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