सुलतानपुर , नवंबर 17 -- कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी से जुड़े एक मानहानि मामले की सोमवार को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
श्री गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने सोमवार को बताया कि मामले में गवाह राम चंद्र दुबे के अनुपस्थित रहने और स्थगन प्रार्थना पत्र देने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा, कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में पांच साल तक अदालती कार्यवाही चली। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। गत 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए इस मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया था।
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