सुल्तानपुर , जनवरी 06 -- कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध मंगलवार को सुलतानपुर की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता ने गवाही पूरी होने की बात कोर्ट पर कहा। कोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि नियत की है।
उधर वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि 313 के तहत न्यायालय अब राहुल गांधी को तलब करेगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेता विजय मिश्रा निवासी कोतवाली देहात के हनुमानगंज ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस मामले में पिछले पांच वर्षों से अदालती कार्यवाही चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद, कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं।
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