वाराणसी , नवंबर 21 -- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भगवान श्रीराम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि यह याचिका पहले जिला जज ने विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में स्थानांतरित कर दी थी। सोमवार को अदालत द्वारा राहुल गांधी के दिल्ली स्थित पते पर सम्मन जारी किया जा सकता है। सुनवाई में उनके पक्ष से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं था।

श्री पांडेय ने बताया कि मई में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत में परिवाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने 17 मई को परिवाद खारिज कर दिया था। आदेश के खिलाफ 26 सितंबर को जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे जिला जज ने एमपी-एमएलए कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।

श्री पांडेय के अनुसार राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम तथा सनातन धर्म के प्रतीक चिह्नों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस विवादास्पद बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ तथा भारत की छवि को भी क्षति पहुंची।

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