नयी दिल्ली , जनवरी 01 -- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के चयनित प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 (25 ऑफ 2025) को 18 अगस्त, 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की धारा 1(2) में प्रावधान है कि अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं।

तदनुसार, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2026 को वह तिथि नियुक्त की है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 1 से 3, धारा 4 की उपधारा (1), (2) और (4), धारा 5 की उपधारा (1) और (2), धारा 8 की उपधारा (5), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 14 और 15, धारा 17 की उपधारा (1) से (7) और (10), धारा 30 और 31 तथा धारा 33 से 38 के प्रावधान लागू होंगे।

लागू किए गए प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और शासन ढांचा शामिल है, जिनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल संघ और क्षेत्रीय खेल संघ, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन, मान्यता प्राप्त खेल संगठनों पर लागू अनुपालन आवश्यकताएं, मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के विशेषाधिकार और कर्तव्य, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन और केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियां शामिल हैं।

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