देहरादून , नवंबर 02 -- देहरादून के अपर जिला मजिस्ट्रेट के. के मिश्रा ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के देहरादून आगमन को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कुछ क्षेत्रों को साइलेंट जोन घोषित किया है।

उन्होंने आदेश जारी करते हुए रविवार को कहा कि राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान दो नवंबर 2025 की सुबह 10 बजे से तीन नवंबर 2025 की शाम चार बजे तक देहरादून के कुछ क्षेत्र में किसी भी हाई साउंड गतिविधि पर रोक रहेगी। इस अवधि में डीजे, पटाखों, बैंड , लाउडस्पीकर या फिर अन्य तेज आवाज करने वाले उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों में ध्वनि की अधिकतम सीमा 40 डेसीबल तय की गई है।

देहरादून के अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि राजपुर रोड मे मसूरी डायवर्जन से राष्ट्रपति निकेतन होते हुए ब्रह्म कमल चौक तक सड़क के दोनों और 100 मीटर की परिधि के भीतर पूरा क्षेत्र साइलेंट घोषित किया गया है। इसी तरह विधानसभा परिसर और भवन के चारों ओर 300 मीटर का क्षेत्र भी साइलेंट जोन घोषित किया गया है।

दो नवंबर को राष्ट्रपति के देहरादून आगमन से एक घंटा पूर्व और उनके प्रस्थान के एक घंटे बाद तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति निश्चित साइलेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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