रायबरेली , मार्च 23 -- उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आगामी पर्व-त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत 18 मार्च से 13 मई तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस अवधि में चैत्र नवरात्रि (19-27 मार्च), रामनवमी (26 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च), गुड फ्राइडे (3 अप्रैल), ईस्टर (4-6 अप्रैल), डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती (14 अप्रैल), परशुराम जयंती (19 अप्रैल), बुद्ध पूर्णिमा (4 मई) तथा महाराणा प्रताप जयंती (9 मई) सहित कई महत्वपूर्ण अवसर पड़ रहे हैं।
इसके अलावा गंगास्नान, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और मूल्यांकन कार्य भी इस अवधि में आयोजित होने हैं। प्रशासन ने लोक शांति बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण तथा संचारी रोगों की रोकथाम के मद्देनजर समयाभाव में एकपक्षीय रूप से यह आदेश जारी किया है।
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