नैनीताल , नवंबर 10 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामनगर में बंद पड़ी पशुवधशाला ( स्लाटर हाउस) को चालू करने के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि रामनगर के उप जिलाधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर एक सप्ताह में कार्रवाई करें।

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने रामनगर निवासी अनस कुरैशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रामनगर के खत्याड़ी में संचालित स्लाटर हाउस को रामनगर नगर पालिका ने अकारण बंद कर दिया है। स्लाटर हाउस सभी मानकों को पूर्ण करता है। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से भी स्लाटर हाउस को संचालित करने की अनुमति दी गयी है।

वर्ष 2026 तक स्लाटर हाउस संचालित करने की अनुमति है। स्लाटर हाउस बंद होने के चलते पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मांस की आपूर्ति की जा रही है। इससे मांस की कीमत में तीन गुना वृद्धि हो रही है। इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ रहा है।

नगर पालिका की तरफ से कहा गया कि स्लाटर हाउस के संबंध में जुलाई 2025 में जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति देने की मांग की गयी है। इसी के साथ ही खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

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