रामनगर , दिसंबर 27 -- उत्तराखंड के रामनगर में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नगर पालिका सभागार, रामनगर में स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य स्ट्रीट फूड वेंडरों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों, स्वच्छता और लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी देना है।

कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग के उपायुक्त कुमाऊँ मंडल राजेंद्र सिंह खनायत शनिवार को मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता शिविर उत्तराखंड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं नेशनल इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शिविर के दौरान स्ट्रीट फूड वेंडरों को फूड सेफ्टी से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई।

श्री खनायत ने कहा कि नियमों के तहत सभी स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। उन्होंने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सभी वेंडरों से जल्द से जल्द लाइसेंस लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य सामग्री बेचने के बाद अपने प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्ट्रीट फूड वेंडर जनता को पोषणयुक्त और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराएं। भोजन और फास्ट फूड तैयार करते समय उपयोग किए जाने वाले मसाले एवं अन्य खाद्य सामग्री की पैकिंग और पैकिंग समाप्ति की तिथि को ध्यान से जांचना जरूरी है। किसी भी हालत में पैकिंग समाप्ति की तिथि की खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दुकानदारों को खाद्य सामग्री खरीदते समय उसका बिल सुरक्षित रखने की भी सलाह दी।

उपायुक्त ने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करेगा, उसके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर रामनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने भी विभागीय नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्ट्रीट फूड वेंडर को नियमों से संबंधित कोई परेशानी या जानकारी चाहिए तो वे सीधे विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

शिविर के दौरान मौजूद लोगों को नियमों की जानकारी देने के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि आम जनता को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

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