नैनीताल , नवंबर 21 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर मारपीट प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मदन मोहन जोशी को नहीं पकड़े जाने के मामले में रामनगर के थाना प्रभारी को सोमवार को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में शुक्रवार को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि वह बेकसूर है और सामाजिक कार्यकर्ता है। उसे भीड़ में से कुछ लोगों ने घटना की जानकारी दी। इसलिए वह मौके पर पहुंचा। उसने मारपीट नहीं की। आरोपी की ओर से बातचीत का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने हालांकि आरोपी की दलीलों को खारिज करते हुए रामनगर के कोतवाल सुशील कुमार को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी फरार है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ ही कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

इस मामले में अगली सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि लगभग एक माह हो गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अदालत जांच अधिकारी से प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि विगत 23 अक्टूबर को भीड़ ने मांस परिवहन कर रहे वाहन पर हमला कर दिया था और चालक नासिर की पिटाई कर दी थी। आरोपियों का कहना है कि गौवंशीय पशु के मांस की सूचना पर यह घटना घटी है। पीड़ित चालक की पत्नी नूरजहां ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इस प्रकरण को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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