बिलासपुर , जनवरी 02 -- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से आज बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामलों में उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को स्वीकार किया। अदालत ने जमानत देते हुए नियमानुसार शर्तों के पालन के निर्देश भी दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सामने आए कथित शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां लंबे समय से कार्रवाई कर रही थीं। इसी क्रम में चैतन्य बघेल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को उनके लिए कानूनी रूप से बड़ी राहत माना जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि जमानत मिलने से चैतन्य बघेल को फिलहाल राहत मिली है।

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