जालंधर , अक्तूबर 14 -- पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सामान्य चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए संशोधित प्रोग्राम जारी किया है।
उपायुक्त -सह-जिला चुनाव अधिकारी डाॅ हिमांशु अग्रवाल ने मंगलवार को इस संबंध में बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त प्रोग्राम के अनुसार, मतदाता सूचियां 15 नवंबर 2025 की योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट की जायेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योग्य मतदाता इसमें शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूचियों की प्रारंभिक प्रकाशन 10 अक्टूबर को किया जा चुका है, जिस पर दावे और आपत्तियां 17 अक्तूबर 2025 तक स्वीकार किए जायेंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 23 अक्तूबर 2025 तक किया जायेगा। मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन 24 अक्टूबर 2025 को होगी।
डाॅ अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए नया मतदाता बनवाने वाले व्यक्ति/ मतदाता की आयु योग्यता तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि मतदाता सूचियों की अंतिम प्रकाशन पहले नौ सितंबर 2025 को होना था, लेकिन बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित जिलों के लिए आयोग द्वारा अब मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए संशोधित प्रोग्राम जारी किया गया है।
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