जयपुर , नवंबर 12 -- राजस्थान सरकार ने पांच जिलों के दो हजार 226 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है और इन गांवों में बाढ़ से 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबी से प्रभावित होने वाले कृषकों को कृषि आदान-अनुदान वितरण की अनुमति दी गयी है।
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि यह प्रावधान प्रभावित गांवों में आगामी 31 मार्च तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझनूं, कोटा और पाली जिलों की 28 तहसीलों के दो हजार 226 गांवों के प्रभावित किसानों को राहत मिल सकेगी।
उन्होंने बताया कि खरीफ फसल संवत 2082 ( 2025-26) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित